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प्लास्टिक आधार कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो रहें सावधान: UIDAI

यदि आपने अपने आधार कार्ड का किसी दुकान से लैमिनेशन करा रखा है या फिर प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें। ऐसा करने पर आपके आधार का क्यूआर कोड काम करना बंद कर सकता है या फिर निजी जानकारी चोरी हो सकती है।

पीटीआई 7 Feb 2018, 6:42 pm
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम uidai cautions against using plastic laminated aadhaar cards
प्लास्टिक आधार कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो रहें सावधान: UIDAI

यदि आपने आधार कार्ड का किसी दुकान से लैमिनेशन करा रखा है या फिर प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें। ऐसा करने पर आपके आधार का क्यूआर कोड काम करना बंद कर सकता है या फिर निजी जानकारी चोरी हो सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इनके इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। यूआईडीएआई का कहना है कि ऐसा करने पर आपकी मंजूरी के बिना ही आपकी जानकारी किसी तरह पहुंच सकती हैं।

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यूआईडीएआई ने कहा कि आधार का कोई एक हिस्सा या मोबाइल आधार पूरी तरह से वैलिड है। आधार स्मार्ट कार्ड्स की प्रिटिंग पर 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का खर्च आता है, जो पूरी तरह से गैर-जरूरी है। यूआईडीएआई की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'प्लास्टिक या पीवीसी आधार स्मार्ट कार्ड्स अकसर गैर-जरूरी होते हैं। इसकी वजह यह होती है कि क्विक रेस्पॉन्स कोड आमतौर पर काम करना बंद कर देता है। इस तरह की गैर-अधिकृत प्रिंटिंग से क्यूआर कोड काम करना बंद कर सकता है।'

आधार एजेंसी की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'इसके अलावा यह भी संभावना है कि आप की मंजूरी के बिना ही गलत तत्वों तक आपकी निजी जानकारी साझा हो जाए।' यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि प्लास्टिक का आधार स्मार्ट कार्ड पूरी तरह से गैर-जरूरी और व्यर्थ है। सामान्य कागज पर डाउनलोड किया गया आधार कार्ड या फिर मोबाइल आधार कार्ड पूरी तरह से वैलिड है।


बिना अनुमति आधार कार्ड की जानकारी लेना अपराध

पांडे ने कहा, 'स्मार्ट या प्लास्टिक आधार कार्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।' यही नहीं उन्होंने लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी गैर-अधिकृत व्यक्ति से आधार नंबर साझा नहीं करपना चाहिए। यही नहीं यूआईडीएआई ने आधार कार्ड्स की डिटेल जुटाने वाली अनाधिकृत एजेंसियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि आधार कार्ड की जानकारी हासिल करना या फिर उनकी अनाधिकृत प्रिटिंग करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर कानून के तहत कैद भी हो सकती है।

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