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रोहित शेखर मर्डर में पत्नी अपूर्वा को नहीं मिली जमानत

कांग्रेस के दिवंगत नेता एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या के मामले में आरोपी उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला का सलाखों के पीछे का सफर अभी ...

Navbharat Times 26 Jul 2019, 8:00 am

Prachi.Yadav@timesgroup.com n साकेत कोर्ट : कांग्रेस के दिवंगत नेता एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या के मामले में आरोपी उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला का सलाखों के पीछे का सफर अभी जारी रहेगा। अदालत ने गुरुवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके लिए उसने अधूरी चार्जशीट दायर होने का आधार दिया था। चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट (सीएमएम) दीपक सहरावत ने आरोपी महिला वकील की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यहां अधूरी चार्जशीट के आधार पर आरोपी को जमानत पाने का हकदार नहीं माना जा सकता। इसकी वजह बताते हुए सीएमएम ने अपने आदेश में कहा, 'मौजूदा मामले में दायर चार्जशीट में उस पर संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार दिए गए हैं। इसीलिए यह कहना गलत है कि अधूरी चार्जशीट दायर की गई। महज जांच अधिकारी के यह कह देने से कि जांच पूरी होनी अभी बाकी है, चार्जशीट अधूरी नहीं हो जाती। चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ जमा किए गए साक्ष्यों और लगाए गए आरोपों से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी सामग्री मौजूद हैं। इसीलिए ऐसी चार्जशीट को शुरुआती आरोपपत्र या ऐसी रिपोर्ट के तौर पर नहीं लिया जा सकता जो सीआरपीसी की धारा 173(2) के दायरे में न आ रही हो।' संबंधित प्रावधान के तहत किसी मामले में जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी को 60 से 90 दिनों की तय अवधि के भीतर उसकी रिपोर्ट संबंधित मैजिस्ट्रेट को देना जरूरी है। इसमें देरी होने पर आरोपी सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत कानूनी रूप से जमानत पाने का हकदार हो जाता है। हत्या के आरोप में 24 अप्रैल से सलाखों के पीछे कैद अपूर्वा ने सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत ही वैधानिक जमानत के लिए अदालत में यह याचिका दायर की थी। आधार के तौर पर पुलिस के मामले में जांच तय समय के भीतर पूरी न करने और जमानत पाने के हक से उसे वंचित रखने के लिए अधूरी चार्जशीट दायर करने का दावा किया। उनके वकील ने दलील दी कि मामले में जांच पूरी करने के लिए 90 दिनों की अवधि 22 जुलाई को ही खत्म हो गई, जबकि चार्जशीट के मुताबिक मामले में अभी जांच पूरी नहीं हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि चार्जशीट में जांच अधिकारी ने आगे की जांच और एफएसएल रिपोर्ट के नतीजे के साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने की बात कही है।

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