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एंबियंस मॉल के अवैध निर्माण पर सीबीआई ने दर्ज की FIR

दिल्ली-जयपुर हाइवे के किनारे गुड़गांव बॉर्डर पर बने एंबियंस मॉल के अवैध रूप से निर्माण किए जाने को लेकर सीबीआई ने सोमवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया।

Navbharat Times 11 Aug 2020, 1:56 pm
वरिष्ठ संवाददाता, गुड़गांव
नवभारतटाइम्स.कॉम court

दिल्ली-जयपुर हाइवे के किनारे गुड़गांव बॉर्डर पर बने एंबियंस मॉल के अवैध रूप से निर्माण किए जाने को लेकर सीबीआई ने सोमवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। आरोपी बिल्डर और कुछ दूसरे लोगों के दिल्ली, पंचकूला और चंडीगढ़ में चार ठिकानों पर छापेमारी भी की गई।

हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को रेजिडेंशल कॉलोनी बताकर लिए गए लाइसेंस में कुछ जमीन को डिलाइसेंस करने के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के फैसले को रद्द किया था। इसी डिलाइसेंस कराई गई जमीन पर बाद में अधिकारियों से मिलीभगत कर कमर्शल लाइसेंस लेकर मॉल बनाया गया। डिलाइसेंसिंग की प्रक्रिया को हाई कोर्ट के रद्द किए जाने के बाद फिर से जमीन रेजिडेंशल बिल्डिंग के लिए ही प्रयोग होगी।

हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर बिल्डर और अधिकारियों की सांठगांठ की जांच करने को कहा था। साथ ही तीन महीने के अंदर सीबीआई को हाई कोर्ट में सील कवर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। छह महीने में जांच पूरी करने का प्रयास करने को भी हाई कोर्ट ने कहा है।

सीबीआई प्रवक्ता का कहना है कि 10 जुलाई को आदेश आया था। एफआईआर दर्ज कर सोमवार को छापेमारी की कार्रवाई की गई है।

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