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नाबालिग बेटी से रेप, कोर्ट ने पिता को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग बेटी का रेप करने के मामले में एक पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पीटीआई 22 Jul 2019, 5:07 pm
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम rape

पिता के साए में बेटियां खुद को महफूज महसूस करती हैं लेकिन एक कलयुगी पिता ने अपनी बेटी के साथ वो काम किया जिसने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया। मां की गैर-मौजूदगी में इस व्यक्ति ने नाबालिग बेटी के साथ दो बार रेप किया। दिल्ली की एकअदालत ने इस केस पर सुनवाई करते हुए दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष जज सीमा मानिनी ने 40 वर्षीय आरोपी पिता को पॉक्सो की धारा 6, आईईपीसी की धारा 376(2) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'घटना बेहद भयावह है और जब यह भयानक कृत्य खुद पिता द्वारा किया गया है, जो पिता अपने बच्चे के लिए रक्षक माना जाता है, जिसने अपनी बच्ची को इस स्तर की शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाई।' आदेश में कहा गया, 'दोषी इस किस्म का आक्रामक है, जिसने खुद अपनी बेटी का रेप कर दिया। उसे किसी तरह की छूट नहीं देनी चाहिए।'

कोर्ट ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) को आदेश दिया कि वह पीड़ित को 5 लाख रुपये मुआवजा उपलब्ध कराए जिसकी उम्र अब 13 साल है। अदालत ने साथ ही DSLSAउत्तरी जिले के सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पीड़िता की मां को एक महीने के अंदर यह राशि मिल जाए ताकि वह अपने बच्ची के पुनर्वास के लिए इसका इस्तेमाल कर सके।

अभियोजन के मुताबिक, 8 दिसंबर 2015 को जब बच्ची अपने स्कूल से लौटी, उसने अपने पिता को घर में देखा और उसकी मां काम पर गई थी, जबकि दो छोटे भाई स्कूल में थे। उसके पिता ने उसे खाना खाकर सो जाने को कहा। जब वह बेड पर चली गई तो पिता उसके पास आया और उसने बच्ची का रेप किया।

आरोपी ने बच्ची को धमकाया कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए। अगले दिन उसने फिर बेटी का रेप किया। इस बार लड़की ने मां के घर लौटने पर उसे अपनी आपबीती बताई। 11 दिसंबर, 2015 को लड़की ने विमन हेल्पलाइन को फोन किया और एक अधिकारी पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचे। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया।

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