नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की कथित खुदकुशी के मामले में गिरफ्तार AAP विधायक शरद चौहान को गुरुवार को अदालत ने जमानत दे दी और कहा कि उनको हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम मनन ने नरेला से विधायक चौहान को जमानत देने के साथ यह भी कहा कि महिला ने मरने से पहले दिए अपने आखिरी बयान में विधायक के नाम का जिक्र नहीं किया।
न्यायाधीश ने कहा, 'जांच एजेंसी के अनुसार आवेदनकर्ता (चौहान) की गिरफ्तारी से पहले उनसे गहन पूछताछ की गई। आगे उनको हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।' उन्होंने कहा, 'मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आवेदनकर्ता जमानत का हकदार है और ऐसे में आदेश दिया जाता है कि 30,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने पर उसके जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाता है।'
चौहान को बीते 30 जुलाई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने वाले वह AAP के 12वें विधायक हैं। इस मामले के सह-आरोपी रमेश भारद्वाज, रजनी और दिल्ली पुलिस के ASI मुख्तार सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की कथित खुदकुशी के मामले में गिरफ्तार AAP विधायक शरद चौहान को गुरुवार को अदालत ने जमानत दे दी और कहा कि उनको हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम मनन ने नरेला से विधायक चौहान को जमानत देने के साथ यह भी कहा कि महिला ने मरने से पहले दिए अपने आखिरी बयान में विधायक के नाम का जिक्र नहीं किया।
न्यायाधीश ने कहा, 'जांच एजेंसी के अनुसार आवेदनकर्ता (चौहान) की गिरफ्तारी से पहले उनसे गहन पूछताछ की गई। आगे उनको हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।' उन्होंने कहा, 'मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आवेदनकर्ता जमानत का हकदार है और ऐसे में आदेश दिया जाता है कि 30,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने पर उसके जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाता है।'
चौहान को बीते 30 जुलाई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने वाले वह AAP के 12वें विधायक हैं। इस मामले के सह-आरोपी रमेश भारद्वाज, रजनी और दिल्ली पुलिस के ASI मुख्तार सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।