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पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ चोरी का केस

एक महिला की शिकायत पर गाजीपुर थाने की पुलिस ने उनके पति के खिलाफ चोरी के आरोपों में केस दर्ज किया है। पुलिस ने कोर्ट से मिले निर्देश के बाद यह कदम उठाया। पहले वह इसे वैवाहिक विवाद बताकर इसमें एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रही थी।

प्राची यादव | नवभारत टाइम्स 12 Sep 2018, 10:12 am
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम police

एक महिला की शिकायत पर गाजीपुर थाने की पुलिस ने उनके पति के खिलाफ चोरी के आरोपों में केस दर्ज किया है। पुलिस ने कोर्ट से मिले निर्देश के बाद यह कदम उठाया। पहले वह इसे वैवाहिक विवाद बताकर इसमें एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रही थी।

गाजीपुर थाने के एसएचओ ने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट राकेश सिंह की कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करते हुए यह जानकारी दी और संबंधित केस में दर्ज एफआईआर की कॉपी कोर्ट में पेश की। इसमें पुलिस ने कहा है कि उसने महिला की शिकायत पर मामले में आईपीसी की धारा 380 (घर में चोरी) और 454 (चोरी या अन्य किसी अपराध के इरादे से किसी के घर में बिना अधिकार के या जबरन घुसना) के आरोपों में केस दर्ज कर लिया है। कानून के तहत दोनों संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं। पहले अपराध के लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम पांच साल, जबकि दूसरे अपराध के लिए कम से कम सात साल और अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ में जुर्माना अलग से। महिला की शिकायत पर अदालत ने 29 अगस्त को पुलिस को उचित धाराओं के तहत केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। ऐडवोकेट अनुप्रिया के जरिए महिला ने कोर्ट में यह कंप्लेंट दी थी।

शिकायत के मुताबिक महिला की शादी साल 2014 में मयूर विहार में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुई। शादी के बाद वह कुछ दिनों तक ससुरालवालों के साथ रही। बाद में अपने पति के साथ मयूर विहार में ही किराये के एक मकान में अलग रहने लगी। उनके यहां एक बेटी ने जन्म लिया। कुछ समय बाद पति इसके साथ मारपीट करने लगा। इसके खिलाफ उसने विमन सेल में शिकायत भी दी लेकिन पति के बर्ताव में जब तब भी सुधार न आया तो एक दिन वह बच्ची को लेकर अपने मां-बाप के घर चली गई। कुछ महीनों बाद जब अपने किराये वाले घर लौटी तो वहां उसे अपना कोई सामान नहीं मिला। महिला की शिकायत के मुताबिक, उसने इसकी शिकायत पुलिस थाने को दी, जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद वह एसीपी के पास गई, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने पुलिस से ऐक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा है, इसलिए वह इस केस को दर्ज नहीं कर सकती क्योंकि मामला विमन सेल के पास पेंडिंग है। शिकायती महिला की वकील अनुप्रिया ने कोर्ट में इस जवाब को लेकर आपत्ति जताई। महिला ने अपना कुछ सामान ससुराल की छत में रखा होने से जुड़ी तस्वीर भी कोर्ट के सामने रखी थी।
लेखक के बारे में
प्राची यादव
प्राची यादव नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट और कंज्यूमर कोर्ट की रिपोर्टिंग। 2006 से पत्रकारिता में सक्रिय। कोर्ट रिपोर्टिंग में 15 साल का अनुभव। जनता के हित और जानकारी से जुड़ेी संबंधित खबरों के लिए Prachi.Yadav@timesgroup.com पर संपर्क कर सकते हैं।... और पढ़ें

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