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PWD के दो अधिकारी रिश्वत के आरोपों से बरी

दिल्ली की एक अदालत ने लोक निर्माण विभाग के दो अधिकारियों को संदेह का लाभ देते हुए रिश्वत के आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अविश्वसनीय है । केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश मनोज जैन ने अरोपियों को रिश्वत लेने के आरोपों से बरी कर दिया ।

भाषा 4 Dec 2017, 4:35 pm
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम court

दिल्ली की एक अदालत ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के दो अधिकारियों को संदेह का लाभ देते हुए रिश्वत के आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अविश्वसनीय है । केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश मनोज जैन ने अरोपियों को रिश्वत लेने के आरोपों से बरी कर दिया ।

ये दोनों आरोपी लोक निर्माण विभाग में जूनियर और असिस्टेंट इंजिनियर के पद पर कार्यरत हैं। इन दोनों पर कथित रूप से एक ठेकेदार से 70 हजार रुपये बतौर रिश्वत लेने का आरोप था । दक्षिण पश्चिम दिल्ली के तीन स्कूलों के रख रखाव तथा मरम्मत का काम ठेकेदार के पास था ।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए साक्ष्य में विरोधाभास दिखता है और इससे अभियोजन की कहानी संदेहास्पद लगती है और जो इसे बहुत हद तक अविश्वसनीय और असत्य बनाती है । जज ने कहा कि दोनों आरोपियों को मैं संदेह का लाभ देने के लिए मजबूर हूं इसलिए इन दोनों को सभी आरोपों से बरी किया जाता है ।

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