नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के 21 नवंबर तक शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बाबत बृहस्पतिवार को एक एडवाइजरी भी जारी की गई। विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जारी किए गए उपायों को संबंधित एजेंसियों और विभागों की ओर से सख्ती से लागू किया जाना है। उन्होंने कहा कि उपायों में 21 नवंबर तक दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है, जिसपर आगे समीक्षा की जानी है।
ट्रक मालिकों को सलाह
अधिकारी ने कहा कि सभी ट्रक यूनियन, मालिकों और ट्रकों के चालकों को सलाह दी जाती है कि वे 21 नवंबर तक दिल्ली की सीमाओं के बाहर गोदामों, परिवहन केंद्रों जैसे उपयुक्त स्थानों पर अपने वाहनों को खड़ा करने और रोकने के लिए अपने स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था करें। 21 नवंबर को सीएक्यूएम या दिल्ली सरकार इस बाबत आगे आदेश जारी करेगी।
उन्होंने एनसीआर के पड़ोसी शहरों के पुलिस अधिकारियों से उन ट्रकों के लिए मार्ग बदलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का भी आग्रह किया है, जिन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है जिससे सीमा पर जाम से बचा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली यातायात पुलिस ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों और पुराने वाहनों को चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी है और इसके लिए 170 स्थानों पर टीमों को तैनात किया है।
उन्होंने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर राज्य सरकार की शीतकालीन कार्य योजना को लागू करने के लिए कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने कहा कि वे लोगों से लेन में गाड़ी चलाने का आग्रह कर रहे हैं ताकि यातायात जाम कम हो सके और इसका उल्लंघन करने वालों का चालान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि गूगल मैप का इस्तेमाल उन इलाकों का पता लगने के लिए किया जा रहा है जहां जाम लगा है और शहर के 77 विशिष्ट गलियारों से जाम कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के 21 नवंबर तक शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बाबत बृहस्पतिवार को एक एडवाइजरी भी जारी की गई। विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जारी किए गए उपायों को संबंधित एजेंसियों और विभागों की ओर से सख्ती से लागू किया जाना है।
ट्रक मालिकों को सलाह
अधिकारी ने कहा कि सभी ट्रक यूनियन, मालिकों और ट्रकों के चालकों को सलाह दी जाती है कि वे 21 नवंबर तक दिल्ली की सीमाओं के बाहर गोदामों, परिवहन केंद्रों जैसे उपयुक्त स्थानों पर अपने वाहनों को खड़ा करने और रोकने के लिए अपने स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था करें। 21 नवंबर को सीएक्यूएम या दिल्ली सरकार इस बाबत आगे आदेश जारी करेगी।
उन्होंने एनसीआर के पड़ोसी शहरों के पुलिस अधिकारियों से उन ट्रकों के लिए मार्ग बदलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का भी आग्रह किया है, जिन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है जिससे सीमा पर जाम से बचा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली यातायात पुलिस ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों और पुराने वाहनों को चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी है और इसके लिए 170 स्थानों पर टीमों को तैनात किया है।
उन्होंने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर राज्य सरकार की शीतकालीन कार्य योजना को लागू करने के लिए कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने कहा कि वे लोगों से लेन में गाड़ी चलाने का आग्रह कर रहे हैं ताकि यातायात जाम कम हो सके और इसका उल्लंघन करने वालों का चालान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि गूगल मैप का इस्तेमाल उन इलाकों का पता लगने के लिए किया जा रहा है जहां जाम लगा है और शहर के 77 विशिष्ट गलियारों से जाम कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।