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प्रेग्नेंसी पर अटेंडेंस में छूट मांगी, नहीं मिली राहत

प्रेग्नेंट होने के कारण क्लास में कम हाजिर रहने के आधार पर राहत मांग रही दिल्ली यूनिवर्सिटी...

नवभारत टाइम्स 18 May 2018, 4:33 am
नई दिल्ली
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प्रेग्नेंट होने के कारण क्लास में कम हाजिर रहने के आधार पर राहत मांग रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लॉ स्टूडेंट हाई कोर्ट ने खाली हाथ लौटा दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि स्टूडेंट की बात को मान भी लिया जाए कि वह प्रेग्नेंसी के अंतिम चरण में होने के कारण क्लास में रेगुलर नहीं हो पाई तो भी नियमों के तहत उसे राहत नहीं दी जा सकती।

जस्टिस रेखा पल्ली ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के लॉ एजुकेशन रूल्स का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने की मांग को लेकर स्टूडेंट की याचिका को खारिज कर दिया। स्टूडेंट ने गर्भवती होने के कारण नियमित रूप से क्लास में कम मौजूद रहने की वजह से परीक्षा में शामिल होने से वंचित करने के डीयू के फैसले को चुनौती दी थी। स्टूडेंट ने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने की इजाजत मांगी थी।

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