नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया है कि वर्ष 2015 में दानिक्स (डीएएनआईसीएस) कैडर के दो अधिकारियों को निलंबित किए जाने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ सामूहिक अवकाश पर गए नौकरशाहों ने अपने आकस्मिक अवकाश का इस्तेमाल किया था। दिल्ली सरकार ने दो अधिकारियों के निलंबन के खिलाफ सामूहिक अवकाश पर गए नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष यह बात कही।
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा, रिकॉर्ड से यह नहीं कहा जा सकता कि आईएएस और दानिक्स अधिकारियों ने आकस्मिक अवकाश का इस्तेमाल कर कोई गलत काम किया। जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी निजी छुट्टी ली। उन्होंने कहा, यह बहुत स्वाभाविक बात है कि साल के अंत में छुट्टी की उपलब्धता के आधार पर अधिकारी या तो आकस्मिक या अर्जित अवकाश लेते हैं और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि 31 दिसंबर, 2015 को कई अधिकारियों ने जो छुट्टी ली थी वह सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत थी।
दिल्ली सरकार की इस दलील को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। मंत्रिमंडल के फैसले से जुडी एक फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने को लेकर गृह विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने के दिल्ली सरकार के फैसले के बाद दानिक्स (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपों के सिविल सेवा) कैडर के करीब 200 अधिकारी 31 दिसंबर, 2015 को सामूहिक अवकाश पर चले गए थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया है कि वर्ष 2015 में दानिक्स (डीएएनआईसीएस) कैडर के दो अधिकारियों को निलंबित किए जाने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ सामूहिक अवकाश पर गए नौकरशाहों ने अपने आकस्मिक अवकाश का इस्तेमाल किया था। दिल्ली सरकार ने दो अधिकारियों के निलंबन के खिलाफ सामूहिक अवकाश पर गए नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष यह बात कही।
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा, रिकॉर्ड से यह नहीं कहा जा सकता कि आईएएस और दानिक्स अधिकारियों ने आकस्मिक अवकाश का इस्तेमाल कर कोई गलत काम किया। जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी निजी छुट्टी ली। उन्होंने कहा, यह बहुत स्वाभाविक बात है कि साल के अंत में छुट्टी की उपलब्धता के आधार पर अधिकारी या तो आकस्मिक या अर्जित अवकाश लेते हैं और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि 31 दिसंबर, 2015 को कई अधिकारियों ने जो छुट्टी ली थी वह सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत थी।
दिल्ली सरकार की इस दलील को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। मंत्रिमंडल के फैसले से जुडी एक फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने को लेकर गृह विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने के दिल्ली सरकार के फैसले के बाद दानिक्स (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपों के सिविल सेवा) कैडर के करीब 200 अधिकारी 31 दिसंबर, 2015 को सामूहिक अवकाश पर चले गए थे।