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‘पराली जलाने से कोरोना काल में दिल्ली में बढ़ सकती है समस्या’

एडवोकेट सुधीर मिश्रा की ओर से दायर याचिका में हाई कोर्ट से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह मुद्दे के समाधान के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के बीच एक बैठक बुलवाए।

Navbharat Times 29 Sep 2020, 9:38 am
प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम CROP burning

हाई कोर्ट ने पराली संबंधित एक अर्जी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसमें इस आधार पर पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर रोक के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया कि इससे कोविड-19 संबंधी समस्याएं और बढ़ सकती हैं।

चीफ जस्टिस डी. एन. पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। इसमें दलील दी गई थी कि पराली जलाए जाने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी बढ़ जाएगा, जिससे शहर में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ सकती हैं।

एडवोकेट सुधीर मिश्रा की ओर से दायर याचिका में हाई कोर्ट से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह मुद्दे के समाधान के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के बीच एक बैठक बुलवाए। सुनवाई के दौरान मिश्रा ने अदालत को बताया कि पराली जलाया जाना पंजाब और हरियाणा में पहले ही शुरू हो चुका है। केंद्र ने बेंच को बताया कि संबंधित राज्य सरकारों ने पराली नहीं जलाने या ऐसा करने पर जुर्माने का सामना करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं लेकिन इसके बावजूद किसान ऐसा कर रहे हैं।

हाई कोर्ट ने मामले को 22 अक्टूबर को सुनवाई के लिए रखा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पता लगाने के लिए कहा है कि क्या इसी तरह का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। मिश्रा ने अपनी यह अर्जी 2015 में दायर अपनी मुख्य जनहित याचिका के साथ संलग्न की, जिसमें उन्होंने केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया है कि वायु प्रदूषण बढ़ने और दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच सीधा संबंध है।

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