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गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षण गतिविधियां रोकने के निर्देश

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अगले शिक्षण सत्र से सभी शिक्षण गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय (डीओई) के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 'हमारे संज्ञान में आया है कि अनेक गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल उपयुक्त प्राधिकार से मान्यता का आवश्यक प्रमाणपत्र लिए बगैर चल रहे हैं, जो शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है।'

भाषा 7 Feb 2018, 6:10 pm
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम school

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अगले शिक्षण सत्र से सभी शिक्षण गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय (डीओई) के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 'हमारे संज्ञान में आया है कि अनेक गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल उपयुक्त प्राधिकार से मान्यता का आवश्यक प्रमाणपत्र लिए बगैर चल रहे हैं, जो शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है।'

आधिकारिक आदेश में कहा गया है, 'गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चला रही सभी सोसाइटियों/ ट्रस्टों /एजेंसियों/ संगठनों अथवा निजी व्यक्तियों को शिक्षण सत्र 2018-19 से शिक्षण गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए जाते हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।'

सरकार ने दिल्ली के लोगों को अपने बच्चों को केवल उन्हीं स्कूलों में भर्ती कराने की सलाह दी जो या तो डीईओ से अथवा स्थानीय प्राधिकार जैसे नगर पालिका द्धारा संचालित अथवा मान्यताप्राप्त हों। ऐसा नहीं करने पर बच्चों को शैक्षणिक भविष्य खतरे में पड़ जा सकता है। इसमें कहा गया, 'गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिल बच्चों के माता-पिता / अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे शिक्षण सत्र 2018-19 में बच्चों का दाखिला मान्यता प्राप्त स्कूलों में कराने की योजना बनाएं।'

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