प्रस, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को एक याचिका दायर की गई जिसमें तीस हजारी अदालत परिसर में 2 नवंबर की झड़प के मद्देनजर सार्वजनिक प्रदर्शन करने और धरना करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प से संबंधित मामला कोर्ट के विचाराधीन है, बावजूद इसके पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया में बयान जारी किए जिसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एडवोकेट राकेश कुमार लाकड़ा की ओर से दायर जनहित याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए लगी है। एडवोकेट राजीव कुमार यादव के जरिए दायर याचिका में केन्द्र के साथ दिल्ली पुलिस, पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक, अरुणाचल प्रदेश के पुलिस उपमहानिरीक्षक मधुर वर्मा, आईपीएस असलम खान, एनआईए की पुलिस अधीक्षक संयुक्ता पराशर को पक्षकार बनाया गया है।
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को एक याचिका दायर की गई जिसमें तीस हजारी अदालत परिसर में 2 नवंबर की झड़प के मद्देनजर सार्वजनिक प्रदर्शन करने और धरना ...
Navbharat Times 8 Nov 2019, 8:00 am