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मंजूरी के बिना छुट्टी लेने पर होगी सख्त कार्रवाई, जानिए दिल्ली सरकार का कौन विभाग कस रहा अधिकारियों पर शिकंजा

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी एक नोटिस में कहा गया है, ‘छुट्टी अधिकार का मामला नहीं है। अब से, उप निदेशकों और वरिष्ठ अधीक्षकों की ओर से सचिव, (एसडब्ल्यू / डब्ल्यूसीडी) के पूर्व अनुमोदन के बिना ली गई किसी भी तरह की छुट्टी को अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा और नियम के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।’

Edited byअशोक उपाध्याय | भाषा 29 Jun 2022, 11:37 pm
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना मंजूरी के छुट्टी पर जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने पहले यह स्पष्ट करने के लिए परिपत्र जारी किया था कि उप निदेशक, वरिष्ठ अधीक्षकों और उसके ऊपर के पद पर कार्यरत अधिकारियों को किसी भी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी सचिव हैं।
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हालांकि, यह देखा गया कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया और अधिकारी सामाजिक कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग (एसडब्ल्यू/डब्ल्यूसीडी) के सचिव से पूर्व अनुमोदन के बिना बार-बार छुट्टी पर चले गए।

विभाग द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है, ‘छुट्टी अधिकार का मामला नहीं है। अब से, उप निदेशकों और वरिष्ठ अधीक्षकों द्वारा सचिव, (एसडब्ल्यू / डब्ल्यूसीडी) के पूर्व अनुमोदन के बिना ली गई किसी भी तरह की छुट्टी को अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा और नियम के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।’
लेखक के बारे में
अशोक उपाध्याय
"नवभारत टाइम्स डॉट कॉम में सीनियर ड‍िज‍िटल कंटेंट प्रोड्यूसर। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट, नोएडा से 2013 में पासआउट। पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है। साल 2013 में एनबीटी अखबार से पत्रकारिता के सफर की शुरुआत की थी। राजनीति, क्राइम समेत कई बीटों पर काम करने का अनुभव है। अमर उजाला देहरादून में भी सेंट्रल डेस्क पर काम किया। साल 2020 में डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। मीडिया के बदलते स्वरूप के साथ खुद को बदलने का प्रयास जारी है।"... और पढ़ें

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