प्रस, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें आदर्श आचार संहिता के दौरान डीएमआरसी परिसर और मेट्रो ट्रेन में किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार की अनुमति नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि रोक उचित है और निष्पक्ष चुनाव के लिए है। जस्टिस संजीव सचदेव ने चुनाव आयोग के तर्क की तारीफ की। ईसी का कहना था कि लोगों के बीच इस तरह का विश्वास पैदा होना चाहिए कि सरकार राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र की किसी संपत्ति पर विज्ञापन की अनुमति नहीं देकर किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करती है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के मकसद से ये निर्देश जारी किए गए हैं और उन्हें देखते हुए ईसी की ओर से जारी प्रतिबंध सही हैं और भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते। एक विज्ञापन एजेंसी की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने यह आदेश जारी किया। एजेंसी ने जून 2019 के चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती दी जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) से कहा गया कि विज्ञापन एजेंसियों के साथ अपनी टेंडर में एक धारा जोड़ें कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान वे राजनीतिक विज्ञापन नहीं दिखाएंगे।
मेट्रो की संपत्ति पर चुनावी विज्ञापनों पर ईसी की रोक सही : HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें आदर्श आचार संहिता के दौरान डीएमआरसी परिसर और मेट्रो ट्रेन में किसी भी तरह के ...
Navbharat Times 15 Jan 2020, 8:00 am