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अदालत की शक्तियां अमीर आरोपियों के इस्‍तेमाल के लिए नहीं, दिल्‍ली HC ने क्‍यों की यह तल्‍ख टिप्‍पणी?

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और उनके वकील की आमने-सामने की मुलाकात के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने के अनुरोध वाली अर्जी को खारिज करते हुए यह टिप्‍पणी की।

Edited byदीपक वर्मा | भाषा 16 May 2022, 3:15 am
नई दिल्‍ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अदालत की असाधारण शक्तियां इस लिए नहीं हैं कि 'धनी' अभियुक्त अपने संदिग्ध कार्यों के लिए कानून को तोड़ने-मरोड़ने का प्रयास करें। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक मालविंदर सिंह और उनके वकील की आमने-सामने की मुलाकात के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने के अनुरोध वाली अर्जी को अस्वीकृत करते हुए की। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मालविंदर सिंह पर रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के कोष में अन्य के साथ मिलकर गबन करने आरोप लगाया है। यह मामला करीब 2,397 करोड़ रुपये का है।
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कोर्ट की पावर इसलिए नहीं कि अमीर आरोपी उसे अपने हिसाब से इस्‍तेमाल करे : HC


न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने छह मई को दिए आदेश में कहा, 'आर्थिक अपराध न केवल देश की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि वृहद पैमाने पर समाज के लिए भी नुकसानदेह है। वंचित और निचला वर्ग अक्सर ऐसे अपराधों के बाद नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इस अदालत की असाधारण शक्तियां धनी आरोपियों के इस्तेमाल के लिए नहीं हैं जो अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए देश के कानून और प्रशासनिक तंत्र को तोड़ने-मरोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।
लेखक के बारे में
दीपक वर्मा
दीपक वर्मा हिंदी बेल्‍ट में पले-बढ़े पत्रकार हैं। वह फिलहाल नवभारत टाइम्‍स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। प्रिंट मीडिया में आई नेक्‍स्‍ट-दैनिक जागरण से शुरुआत की। फिर डिजिटल जर्नलिज्म में आए। दीपक मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल, विज्ञान, अपराध समेत तमाम रोचक विषयों पर लिखते हैं।... और पढ़ें

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