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हाई कोर्ट ने पूछा, क्या प्राइवेट अस्पताल भी कर सकते हैं एंटीजन टेस्ट

कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार 50 फीसदी से ज्यादा टेस्ट नहीं कर पाई और अपने मकसद में नाकाम हो गई। सरकारी वकील ने जवाब में कोर्ट से कहा कि 25 जून को टेस्टिंग पूरी होने के बाद के बाद कोर्ट इस आंकड़े की जांच कर सकती है।

Navbharat Times 24 Jun 2020, 11:27 am
नई दिल्ली: कोरोना जांच में कुछ दिक्कतों का दावा करने वाली प्राइवेट लैब के लिए राहत की खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एक बार आईसीएमआर प्राइवेट लैब को कोविड-19 टेस्ट करने की मंजूरी दे दे तो एनएबीएल इसमें बाधा नहीं डालेगा।
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जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने राकेश मल्होत्रा नाम के एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। उन्होंने कोरोना की जांच में तेजी लाए जाने का निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान नैशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन (एनएबीएल) की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसने प्राइवेट लैब में कोविड-19 टेस्ट के लिए नए सिरे से एक्रेडिशन पर कोई जोर नहीं दिया है। दावा किया कि मामले में प्राइवेट लैब्स के लिए आईसीएमआर की मान्यता अहमियत रखती है और वही किसी लैब को कोविड 19 टेस्ट करने के लिए अधिकृत करता है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया।

एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव मिले 50% मरीज लापता

दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि उसने दिल्ली में प्रति दिन 22000 रैपिड एंटीजन टेस्ट का लक्ष्य तय किया है। हर जिले में हर रोज 2000 टेस्ट का लक्ष्य। इस पर कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि इस लिहाज से तो टेस्टिंग का हाल बहुत खराब है। कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार 50 फीसदी से ज्यादा टेस्ट नहीं कर पाई और अपने मकसद में नाकाम हो गई। सरकारी वकील ने जवाब में कोर्ट से कहा कि 25 जून को टेस्टिंग पूरी होने के बाद के बाद कोर्ट इस आंकड़े की जांच कर सकती है। हाई कोर्ट ने दलील मंजूर कर ली। साथ ही आईसीएमआर को 25 जून को मामले में अगली सुनवाई पर यह बताने के लिए कहा कि क्या प्राइवेट अस्पतालों को भी लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले मरीजों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के जरिए कोरोना जांच की इजाजत दी जा सकती है।

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