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हाई कोर्ट ने एमसीडी के कमिश्नरों को बुलाया

दिल्ली हाई कोर्ट ने नालों की सफाई करते समय मजदूरों की हुई मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ...

Navbharat Times 22 Aug 2017, 8:00 am

विस, हाई कोर्ट : दिल्ली हाई कोर्ट ने नालों की सफाई करते समय मजदूरों की हुई मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रमुख को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने उन्हें 18 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है और स्पष्टीकरण देने को कहा है कि वह बताएं कि कैसे इस तरह की गतिविधियां चल रही है, जबकि कानून में इस पर रोक है। हाई कोर्ट के जस्टिस एस. रवींद्र भट्टा और जस्टिस सुनील गौड़ की बेंच को एमिकस क्यूरी संजय पोद्दार ने बताया कि एक महीने के दौरान ऐसे 10 मजदूरों की मौत हुई है। नालों की सफाई के दौरान ये मौतें हुईं हैं। राजधानी दिल्ली में सफाई करने वाले मजदूरों के पास सुरक्षा उपाय नहीं हैं। ये तमाम मजदूर नालों में जहरीली गैस के चपेट में आकर मरे हैं। अदालत ने इस मामले में तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया है।

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