विस, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि शहर की सड़कों पर पड़े लावारिस मलबे को हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है। सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 42 के तहत सड़कों से 'लावारिस मलबा' हटाना एमसीडी का 'अनिवार्य कार्य' है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन की मंजूरी के बाद पीडब्ल्यूडी ने यह सर्कुलर जारी किया है। इधर- उधर पड़ा मलबा हटाए जाने के मुद्दे पर एमसीडी कमिश्नर के साथ भी विचार-विमर्श किया गया और यह फैसला लिया गया है कि लावारिस मलबे को एमसीडी द्वारा हटाया जाएगा। शहर में पीडब्ल्यूडी के पास 1260 किमी की सड़के हैं।
मलबा हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी की
दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि शहर की सड़कों पर पड़े लावारिस मलबे को हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है। ...
Navbharat Times 19 Aug 2018, 8:00 am