विस, हाई कोर्ट : दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। सिंगल बेंच ने यूजीसी के नियमों पर आधारित जेएनयू की एमफिल और पीएचडी में एंट्री पॉलिसी को बहाल रखा था। इस फैसले को कुछ स्टूडेंट्स की ओर से डबल बेंच में चुनौती दी गई है। यूजीसी की जुलाई 2016 का नियम है कि वह तमाम यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी में प्रति टीचर स्टूडेंट्स की अधिकतम संख्या को निर्धारित करता है। इस नियम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि जेएनयू की प्रवेश नीति भी यूजीसी के नियम के तहत दायरे में है। सिंगल बेंच ने स्टूडेंट्स की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला डबल बेंच के सामने आया है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के अमल पर 28 अप्रैल तक रोक लगा दी है और कहा है कि सिंगल बेंच के आदेश के कारण बड़े पैमाने पर असर हो सकता है।
एमफिल-पीएचडी मामला, सिंगल बेंच के आदेश पर रोक
दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। सिंगल बेंच ने यूजीसी के नियमों पर आधारित जेएनयू की एमफिल ...
नवभारतटाइम्स.कॉम 26 Apr 2017, 8:00 am