प्रस, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत रद्द कराने और मामले में अपने खिलाफ जारी समन निरस्त कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी के सामने मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि क्या 'रीट्वीट' को आईपीसी के तहत मानहानि का अपराध माना जा सकता है। यह सुनवाई के दौरान तय होगा। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को इस आदेश को पढ़ने और यह जानने के लिए कहा कि क्या यह इस मामले में भी लागू होता है। अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। मालूम हो कि गुप्ता ने अपनी शिकायत में केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। शिकायत के मुताबिक, केजरीवाल और सिसोदिया ने गुप्ता पर आम आदमी पार्टी प्रमुख की हत्या की कथित साजिश का हिस्सा होने का आरोप ट्विटर पर लगाया था।
प्रस, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत रद्द कराने और मामले में अपने खिलाफ जारी समन निरस्त कराने के लिए हाई ...
Navbharat Times 21 Aug 2019, 8:00 am