ऐपशहर

सज्जन कुमार को नहीं मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को 84 दंगे मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। सज्जन कुमार ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत ...

Navbharat Times 15 Feb 2020, 8:00 am

विस, सुप्रीम कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को 84 दंगे मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। सज्जन कुमार ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली।

सज्जन के वकील विकास सिंह ने मामले में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने दलील दी कि उन्हें मेडिकल परेशानी है। उनका वजन 13 किलो कम हो गया है। सज्जन को स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत से मना कर दिया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वह पहले सबरीमाला मंदिर मामले की सुनवाई करेगी उसके बाद गर्मियों की छुट्टी में उनकी जमानत पर सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को सज्जन कुमार को दंगे मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

अगला लेख

Metroकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर