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Delhi News: सत्येंद्र जैन की पत्नी को मिली अंतरिम जमानत, मंत्री की बेल अर्जी वापस ली... जानिए कारण

Satyendar Jain Wife Bail News: दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं, मंत्री के वकील ने उनकी अंतरिम जमानत वाली अर्जी को वापस ले लिया है।

Edited byराहुल पराशर | भाषा 7 Aug 2022, 3:31 am
नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की पत्नी पूनम जैन को शनिवार को स्थानीय अदालत ने धनशोधन के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी। सत्येंद्र जैन को इस मामले में दो महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री जैन को मामले में अंतरिम जमानत के अनुरोध वाली अर्जी वापस लेने की भी अनुमति दे दी। जैन के वकील ने यह कहते हुए अर्जी वापस लेने का अनुरोध किया कि उन्हें सूचित किया गया है कि जैन को अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है।
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सत्तावन वर्षीय जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को धनशोधन रोधी अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। उन्हें 15 जुलाई को यहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा कि अर्जी पर विचार किया गया और इसे वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है।

कोर्ट ने 20 अगस्त तक मांगा है जवाब
अदालत ने जैन की पत्नी और सह आरोपी पूनम जैन को अंतरिम जमानत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा को उनकी नियमित जमानत याचिका पर 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश द्वारा पहले जारी किए गए समन के अनुसार पूनम जैन शनिवार को अदालत के सामने पेश हुईं और इस आधार पर अपनी जमानत याचिका दायर की कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और अब उन्हें हिरासत में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

दो आरोपियों की बढ़ी अंतरिम जमानत अवधि
अदालत ने मामले में दो अन्य आरोपियों अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन की अंतरिम जमानत भी बढ़ा दी। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई तक आदेश सुरक्षित रख लिया है, इस कारण यह राहत दी गई। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत ने पहले मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए कहा था कि उनकी संलिप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं।

आरोपी व्यक्तियों के अलावा, आरोप पत्र चार कंपनियों - अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोसॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी दायर किया था।
लेखक के बारे में
राहुल पराशर
नवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। पत्रकारिता में प्रभात खबर से शुरुआत। राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर से होते हुए टाइम्स इंटरनेट तक का सफर। डिजिटल जर्नलिज्म को जानने और सीखने की कोशिश। नित नए प्रयोग करने का प्रयास। मुजफ्फरपुर से निकलकर रांची, पटना, जमशेदपुर होते हुए लखनऊ तक का सफर।... और पढ़ें

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