विस, सुप्रीम कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से पूछा है कि क्या वह जेपी के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए संशोधित प्रपोजल देना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच ने एनबीसीसी से गुरुवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ तमाम स्टेक होल्डरों की बैठक हुई है और फैसला लिया गया है कि अगर एनबीसीसी को प्रोजेक्ट पूरा करने दिया जाता है तो जेपी ग्रुप को टैक्स में छूट देने और किसानों का मुआवजा बढ़ाने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में जेपी ग्रुप के वकील एफएस नरीमन ने दलील दी कि एनबीसीसी को अगर दोबारा प्रपोजल देने के लिए कहा जाता है तो उसमें उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जेपी को भी प्रपोजल देने की इजाजत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बरकरार रखा है और सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है।
SC ने पूछा- एनबीसीसी देना चाहता है संशोधित प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से पूछा है कि क्या वह जेपी के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए संशोधित प्रपोजल देना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी ...
Navbharat Times 4 Sep 2019, 8:00 am