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12वीं क्लास के छात्रों से भी बढ़ी फीस नहीं ले सकते स्कूल: HC

सरकार से रियायती दरों पर ली गई जमीन पर चल रहे निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूल 12वीं क्लास में पढ़ रहे छात्रों या फिर स्कूल छोड़ कर जाने वाले छात्रों से भी बढ़ी हुई फीस की रकम नहीं ले सकते हैं।

नवभारत टाइम्स 29 May 2019, 12:45 am
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम School-Students

सरकार से रियायती दरों पर ली गई जमीन पर चल रहे निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूल 12वीं क्लास के छात्रों या स्कूल छोड़ कर जा रहे छात्रों से भी बढ़ी हुई फीस की रकम नहीं वसूल सकते। हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में कुछ स्कूलों की ओर से की गई मांग को ठुकरा दिया। साथ ही अपने उस अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ा दी, जिसके तरह प्राइवेट स्कूलों को फीस में अंतरिम बढ़ोतरी करने से रोक दिया गया था।

मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने स्कूलों को अपने बही खातों की जांच से बचने की कोशिश करने पर आड़े हाथों लिया था। कोर्ट का कहना था कि पिछले कई सालों से फीस बढ़ोतरी को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले आए, उन सभी में जवाबदेही तय करने की पुरजोर वकालत की गई। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को अपने बही-खाते सरकार के सामने पेश करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

हाई कोर्ट दिल्ली सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही है जो प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ोतरी की इजाजत देने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ है। मामले में पैरंट्स की ओर से भी अर्जी लगाई गई है। उनकी ओर से पेश एडवोकेट खगेश झा और शिखा बग्गा ने बेंच को बताया था कि फीस बढ़ोतरी पर रोक के बावजूद कई स्कूल पैरंट्स से बढ़ी हुई फीस वसूल रहे हैं, जिनके खिलाफ शिक्षा निदेशालय को कार्रवाई का निर्देश दिया जाना चाहिए।

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