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आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बरी, बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी ने दर्ज कराया था केस

बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दायर मानहानि मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। दरअसल, बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि सीएम ने 2015 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्हें अपराधी करार देते हुए मानहानि की थी।

नवभारतटाइम्स.कॉम 28 Oct 2020, 7:59 pm

हाइलाइट्स

  • बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ से दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि केस में बरी हुए अरविंद केजरीवाल
  • दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के मामले में बरी किया
  • बिधूड़ी ने 2015 में एक न्यूज चैनल को दिए केजरीवाल के इंटरव्यू को लेकर दावा किया था कि उन्होंने उनकी छवि खराब की
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अरविंद केजरीवाल और रमेश बिधूड़ी
नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ से 2015 में दायर एक आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद बिधूड़ी ने केजरीवाल के खिलाफ इंडियन पेनल कोड की धारा 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दायर की थी।
बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उनकी मानहानि की। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर उनकी छवि खराब कर मानहानि की है।

बिधूड़ी ने अपनी शिकायत में दावा किया था केजरीवाल ने इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी से जुड़े सवालों के जवाब में कहा था कि बीजेपी सांसद बिधूड़ी पर कई गंभीर क्रिमिनल केस हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती है।

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