लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका, ED की गिरफ्तारी से राहत नहीं, आगे क्या होगा?
Delhi High Court On Arvind Kejriwal Ed Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए टाल दिया।
हाइलाइट्स
- दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार किया
- गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है
- दिल्ली हाई कोर्ट अब इस याचिका पर आगामी 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट अब पहले से लंबित याचिका के साथ इस याचिका पर भी 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर इस तरह का संरक्षण देने की इच्छुक नहीं है। अदालत ने कहा कि अंतरिम संरक्षण के लिए केजरीवाल की याचिका पर ईडी के समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका के साथ 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा, 'इस स्तर पर, हम कोई आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं।' हालांकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।