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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया समीक्षा अधिकारी भर्ती की जांच के आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों के...

नवभारत टाइम्स 19 May 2017, 6:30 am
एनबीटी ब्यूरो, इलाहाबाद
नवभारतटाइम्स.कॉम Allahabad-High-Court
इलहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों के कुल 107 पदों पर हुई भर्ती की जांच के आदेश दिए हैं। भर्ती में धांधली की शिकायत पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव विधान सभा को जांच कर कार्रवाई करने को कहा है।

इलाहाबाद के दीपक कुमार राय व 18 अन्य की याचिका में कहा गया था कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 47 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। चयनित लोगों में कई विधानसभा अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं। चयन परीक्षा की अन्तिम सूची में जिनका नाम शामिल नहीं था, उन्हें भी नियुक्ति दे दी गई।

18 अक्टूबर 2016 को रिजल्ट आया और 24 घंटे में यानी 19 अक्टूबर 2016 को कई लोगों की जॉइनिंग करवा दी गई। 20 अक्टूबर तक सभी की ज्वाइनिंग भी हो गई। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जबकि सौरभ सिंह को 19 साल की उम्र में ही नियुक्त कर दिया गया। चयन में आरक्षण नियमों को भी लागू नहीं किया गया। सिद्धार्थनगर के तेरह लोगों की नियुक्ति की गई है। याचिका में प्रमुख सचिव, विधायी व विधानसभा के अलावा 45 नियुक्त कर्मचारियों को भी पक्षकार बनाया गया था। कोर्ट ने जांच के आदेश के साथ ही याचिका निस्तारित कर दी है।

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