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लखनऊः एक महीने में भरे जाएंगे राज्य सूचना आयोग के खाली पद

आयोग में कार्यरत आठ सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 6 जनवरी को पूरा हो गया, जिसके बाद अब आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त अकेले ही बचे हैं। ​​इस परिस्थिति से वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नवभारत टाइम्स 23 Jan 2019, 8:23 am
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र

उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयेाग में खाली पड़े पदों के कारण जनता को होने वाली दिक्कतों के मद्देजनर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि एक महीने के भीतर सभी रिक्त पदों को भर लिया जाएगा।

जस्टिस डीके अरोड़ा और जस्टिस एनके जोहरी की पीठ ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद मामले की सुनवाई एक महीने बाद करने के निर्देश दिए। एक याचिका कर कहा गया था कि आयोग में कार्यरत आठ सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 6 जनवरी को पूरा हो गया, जिसके बाद अब आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त अकेले ही बचे हैं।

इस परिस्थिति से वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट सरकार को खाली पड़े पदों को भरने का आदेश जारी करे। याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछली तारीख पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था।

कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि स्क्रीनिंग समिति द्वारा नाम चयनित कर आगे भेज दिया गया है। इसके बारे में मुख्यमंत्री के अधीन राज्य नियुक्ति समिति द्वारा बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और एक माह में पद भर दिए जाएंगे।

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