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UP में स्नेचिंग पर सख्ती का प्लान... 14 साल तक की जेल के साथ भरना होगा जुर्माना

यूपी में महिला के साथ होने वाले चैन स्नेचिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए राज्य विधि आयोग ने ऐसे अपराधियों को जुर्माने के साथ 3 से 14 वर्ष तक की जेल की सजा देने की सिफारिश की है। विधि आयोग की ओर से राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है।

Lipi 19 Jun 2021, 5:59 pm
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम 2222

उत्तर प्रदेश में सभी अपराधों के बीच चैन स्नेचिंग एक मात्र ऐसा अपराध है, जिसमें महिलाओं को उचित न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने ऐसे महिला अपराधों पर सख्ती बरतते हुए उन्हें रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके चलते ऐसे महिला अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों पर जुर्माने लगाने के साथ 3 से 14 वर्ष तक की सजा दी जायेगी। इसके लिए राज्य विधि आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

आयोग ने की चोरी के साथ स्नेचिंग को जोड़ने की सिफारिश, सीएम के आगे पेश होगी रिपोर्ट
राज्य विधि आयोग का कहना है कि महिलाओं के साथ होने वाले स्नेचिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए कानून में अलग से किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसे अपराधों को रोकने के लिए आईपीसी की धारा 379- ए और 379-बी को जोड़ कर सजा का प्रावधान होना चाहिए। राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार को रिपोर्ट सौंपते हुए धारा 410 में चोरी के साथ स्नेचिंग शब्द को भी जोड़ने की सिफारिश की है। जल्द ही सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे पेश की जाएगी।

अपराधियों का साथ देने वालों के लिए सजा का प्रावधान करने की रखी मांग
राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल का कहना है कि अपराधियों द्वारा चैन स्नेचिंग करने में बाद गहने बाजार में बेच दिए जाते हैं, जिसके बाद दुकानदारों की ओर से उन गहनों को गला दिया जाता है, जिसके चलते उनकी रिकवरी नहीं हो पाती और यही कारण है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को सजा नहीं मिल पाती है। राज्य विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में आईपीसी की धारा 411 से 413 तक संशोधन कर छीनी गयी संपत्ति, ऐसी संपत्ति खरीदने वाले लोगों को भी आरोपी बनाने और उनके लिए भी सजा का प्रावधान करने की मांग की है।

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