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स्थानीय निकायों को मिलेगा भर्ती का अधिकार

अब स्थानीय निकाय और नगर निगम खुद अपने यहां भर्ती कर सकेंगे। अभी तक यह भर्तियां लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होती थीं। सोमवार को सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक पेश किया जा रहा है। इसमें इस नियम में संशोधन कर नगर विकास विभाग को भर्ती का अधिकार दे दिया जाएगा।

नवभारत टाइम्स 17 Oct 2016, 12:53 am
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम local authorities will make appointments directly
स्थानीय निकायों को मिलेगा भर्ती का अधिकार

अब स्थानीय निकाय और नगर निगम खुद अपने यहां भर्ती कर सकेंगे। अभी तक यह भर्तियां लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होती थीं। सोमवार को सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक पेश किया जा रहा है। इसमें इस नियम में संशोधन कर नगर विकास विभाग को भर्ती का अधिकार दे दिया जाएगा।

इसके अलावा सरकार केंद्र सरकार की तरह गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के लिए आय सीमा बढ़ाने जा रही है। कैबिनेट में सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल, अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नीति में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव में मकान का क्षेत्रफल 25 से 40 वर्ग मीटर किया जाएगा। साथ ही मकान की बढ़ी कीमत वसूली जाएगी। इसके साथ ही लखनऊ में फिल्म टेलिविजन इंस्टिट्यूट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए आवास विकास शहीद पथ पर 20 एकड़ जमीन देगा। बैठक में डॉ. लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी।

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