लखनऊ
यूपी सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया है। अब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी। यह नियम सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा। लॉकडाउन के पांचवे चरण, जिसे 'अनलॉक 1' का नाम दिया गया है उसमें इसी तरह की कई रियायतें दी गई हैं। यूपी सरकार के शासनादेश के अनुसार, हॉट स्पॉट, कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद देशी, विदेशी, बियर और भांग की फुटकर दुकानें और मॉडल शॉप व सीएसडी कैंटीन में शराब की बिक्री सुबह 10 से रात 9 बजे की बीच हो सकेगी। हालांकि, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक जारी रहेगी।
लॉकडाउन के तीसरे फेज में दी थी छूटइससे पहले लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश सरकार ने 43 दिनों बाद शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ। उस समय दुकानें खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तय किया गया था। पर पहले दिन ही दुकान खुलने के कई घंटों पूर्व लंबी लाइनें लग गईं। दिन भर में करीब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई।
यूपी सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया है। अब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी। यह नियम सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा। लॉकडाउन के पांचवे चरण, जिसे 'अनलॉक 1' का नाम दिया गया है उसमें इसी तरह की कई रियायतें दी गई हैं।
लॉकडाउन के तीसरे फेज में दी थी छूटइससे पहले लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश सरकार ने 43 दिनों बाद शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ। उस समय दुकानें खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तय किया गया था। पर पहले दिन ही दुकान खुलने के कई घंटों पूर्व लंबी लाइनें लग गईं। दिन भर में करीब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई।