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यूपी में शादी-समारोह के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति लेने की जरूरत नहीं, बैंड-बाजा और डीजे रोकने वाले पुलिसवालों पर होगा ऐक्शन

यूपी में शादी-समारोह (UP government guidelines for marriage) को लेकर चल रह कंफ्यूजन अब दूर हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने स्पष्ट गाइडलाइंस (Gudelines for wedding) जारी कर दी हैं। सीएम योगी (Yogi Adityanath) ने साफ कहा है कि शादी-समारोह के लिए लोगों को पुलिस-प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ सूचना देनी है। इसके अलावा डीजे, बैंड और बारात पर भी रोक नहीं है।

नवभारतटाइम्स.कॉम 26 Nov 2020, 11:46 am

हाइलाइट्स

  • उत्तर प्रदेश में शादी-समारोह को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं
  • शादी-समारोह के लिए लोगों को पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं
  • अगर कहीं भी पुलिस कोई दुर्व्यहार करती है तो उसके खिलाफ सख्त कर्रवाई की जाएगी
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नवभारतटाइम्स.कॉम yogi
योगी आदित्यनाथ
लखनऊ
उत्तर प्रदेश में शादी-समारोह को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि शादी-समारोह के लिए लोगों को पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं उन्होंने साफ कहा है कि अगर कहीं भी पुलिस इस संबंध में लोगों के साथ कोई दुर्व्यहार करती है तो उसके खिलाफ सख्त कर्रवाई की जाएगी। सीएम के इस आदेश के बाद लोगों बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान मुद्दा उठा कि शादी-समारोह को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन है। लोग प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लोगों को अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे में लोग परेशान हैं।

सिर्फ कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
नवभारतटाइम्स.कॉम ने भी यह मुद्दा उठाया था कि शादी-समारोह को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस न होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को शादी-समारोह की केवल सूचना देनी होगी। सूचना देकर वे कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइंस के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाद-समारोह कर सकते हैं।


ऐसे मानी जाएगी संख्या
यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि शादी-समारोह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। गाइडलाइंस में स्पष्ट है कि येह 100 लोगों की संख्या सिर्फ वर और वधू पक्ष के रिश्तेदारों और घरवालों को मिलाकर होगी। इस संख्या में प्रतिष्ठान के कर्मचारी, बैंड-बाजा या डीजे के लोग शामिल नहीं होंगे। उनकी संख्या अलग मानी जाएगी।

डीजे और बैंड बजाने पर रोक नहीं
मुख्यमंत्री की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोगों को अनुमति के लिए पुलिस या प्रशासन की अनुमति नहीं चाहिए होगी। उन्हें सिर्फ एक पत्र में आयोजन की जानकारी देते हुए यह पत्र अधिकारियों को देना होगा। ताकि पुलिस-प्रशासन को कार्यक्रम की सूचना रहे। इसके अलावा शादी-समारोह में बैंड-बाजा बजाने या डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं है।

...तो पुलिसवालों पर होगा ऐक्शन
सीएम ने कहा कि अगर शादी-समारोह में जाकर पुलिस बेवजह लोगों को परेशान करती है, डीजे या बैंड-बाजा रुकवाती है तो यह गलत है। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि आम जनमानस को परेशान होनी की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोविड-प्रोटोकॉल का पालन हो।

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