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ऐंटी रोमियो स्क्वॉड के खिलाफ हाई कोर्ट में PIL खारिज

ऐंटी रोमियो स्क्वॉड के खिलाफ जनहित याचिका को गुरुवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई थी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनने पर यूपी में ऐंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया जाएगा।

नवभारतटाइम्स.कॉम 30 Mar 2017, 7:10 pm
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम lucknow bench of allahabad high court dismisses pil against anti romeo squads
ऐंटी रोमियो स्क्वॉड के खिलाफ हाई कोर्ट में PIL खारिज

ऐंटी रोमियो स्क्वॉड के खिलाफ जनहित याचिका को गुरुवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई थी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनने पर यूपी में ऐंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी के डीजीपी जाविद अहमद ने 22 मार्च को प्रदेश में इस स्क्वॉड का गठन किया।

हालांकि, कई जगह इसको लेकर विवाद भी हुआ। कुछ मामलों में पुलिसकर्मियों ने मर्जी से साथ घूम रहे युवाओं की भी पिटाई कर डाली। भाई-बहन को परेशान करने उन्हें हिरासत में लेने और कथित तौर पर उनसे रिश्वत मांगने के आरोप में रामपुर के दो पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। बीते दिनों देवरिया में भी दवा लेने गए भाई-बहन को पुलिस ने पकड़ कर थाने पहुंचा दिया था। इस दल पर कपल्स को परेशान करने और उनसे रिश्वत मांगने के भी आरोप लग रहे हैं।

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