- डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार, 17 तक उठान कर 20 मई तक राशन वितरण करने के आदेश
- अभी भी 192 दुकानों में नहीं पहुंचा वितरण को राशन
- 10 प्रतिशत को मिल ही नहीं रहा एनएफएसए का राशन
वसं, लखनऊ
खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) राजधानी में लागू हुए दो महीने हो चुके हैं लेकिन अब तक 40 हजार राशन कार्ड धारकों को एक दाना भी नहीं मिला। इनके हिस्से का राशन और केरोसिन गया कहां, इसके बारे में अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। डीएम राजशेखर ने बुधवार को खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) के तहत राशन वितरण की समीक्षा की तो इसका खुलासा हुआ। समीक्षा के दौरान ही डीएम ने पीसीएफ व आपूर्ति विभाग के अधिकारियों समेत एआरओ को जमकर फटकार लगाई। बैठक के दौरान डीएम ने पीसीएफ के प्रबंधक और जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को 10 मई तक सभी राशन दुकानों में गोदाम से राशन उठान करवाने का आदेश दिया।
अभी तक शहरी क्षेत्र की 700 पीडीएस दुकानों में 192 दुकानों में मई महीने का राशन पहुंचा ही नहीं है। बैठक में पीसीएफ प्रबंधक ने बताया कि 150 दुकानों को राशन की उठान इसलिए नहीं कराई गई है क्योंकि उनके यहां पिछले महीने का स्टॉक मौजूद बताया गया था। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को लापरवाही पर चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने एडीएम आपूर्ति और संबंधित अधिकारियों को 150 राशन दुकानों की जांच कर 15 मई तक हर हालत में राशन की उठान करवाकर 20 मई तक वितरण करने के आदेश दिए।
अब भी कर सकते हैं आवेदन
डीएम ने बताया कि खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) के तहत चयनित कुल 5,09708 राशन कार्ड धारकों का चयन किया गया था। पिछले महीने हुई जांच में सत्यापन के बाद 21,276 राशन कार्डधारक अपात्र पाए गए थे। जिनका नाम पात्रता सूची से हटा दिया गया है। इसके बावजूद अगर कोई भी पात्र खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) के तहत आवेदन करने से रह गया है तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीएम ने आपूर्ति विभाग से ऑनलाइन आवेदन करवाकर पात्रों का डाटा इस महीने के अंत तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
10 प्रतिशत कार्डधारक पेंडिंग
बैठक के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि पिछले तीन महीनों में बचे हुए 10 प्रतिशत राशन कार्डधारकों को राशन कार्ड बांटा नहीं जा सका है। जबकि मार्च माह में इनके हिस्से के राशन की उठान भी करवाई जा चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये राशन दुकानदारों ने खुले बाजार में बेच दिया या कहीं डंप कर दिया है। डीएम ने इन 10 फीसदी राशन कार्डधारकों का सत्यापन कराकर 17 मई तक राशन वितरण करने के आदेश दिए हैं।
चस्पा होगी पात्रों व अपात्रों की सूची
डीएम ने एडीएम आपूर्ति, एसडीएम व एआरओ को निर्देश दिए हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सभी राशन दुकानों में पात्र व अपात्र राशन कार्ड धारकों की सूची 15 मई तक हर हालत में चस्पा कर दी जाए। जिससे लोगों को जानकारी हो सके कि खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) के तहत किन लोगों का नाम शामिल है और किसका नाम नहीं है।
दुकानों की जांच करेंगे अधिकारी
सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हर महीने अपने-अपने क्षेत्रों की तीन-तीन राशन दुकानों की जांच करेंगे। जांच के बाद पूरी रिपोर्ट भी देंगे और उसका रिकार्ड बनाएंगे। आरोपी के खिलाफ जांच के बाद दुकान निलंबित करने के अलावा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।