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धार्मिक संस्थाओं और गौशालाओं को मिलेगी 40% सस्ती बिजली

अब तक इन्हें कमर्शल टैरिफ के हिसाब से बिल देना पड़ता था। यह नियम पंजीकृत संस्थाओं पर ही लागू होगा। प्रदेश में 50 हजार से ज्यादा ऐसे धार्मिक संस्थान हैं। साथ ही ऐसी गौशालाएं जिनका कनेक्शन 5 हॉर्सपावर तक का है, उन्हें नलकूप टैरिफ के अनुसार बिजली बिल देना होगा।

नवभारत टाइम्स 19 Dec 2018, 3:31 am
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम gaushala

पांच किलोवॉट तक के कनेक्शन वाले चैरिटेबल ट्रस्ट, आश्रम, मठ और सभी धर्मिक संस्थान से अब घरेलू टैरिफ के अनुसार बिजली बिल वसूला जाएगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

फैसले से इन संस्थानों की बिजली 40 प्रतिशत तक सस्ती हो जाएगी। अब तक इन्हें कमर्शल टैरिफ के हिसाब से बिल देना पड़ता था। यह नियम पंजीकृत संस्थाओं पर ही लागू होगा। प्रदेश में 50 हजार से ज्यादा ऐसे धार्मिक संस्थान हैं। साथ ही ऐसी गौशालाएं जिनका कनेक्शन 5 हॉर्सपावर तक का है, उन्हें नलकूप टैरिफ के अनुसार बिजली बिल देना होगा। पहले इनकी बिलिंग भी कमर्शल रेट पर होती था।

बता दें कि मथुरा, वृंदावन, आगरा, बाराबंकी, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, सारनाथ, विंध्याचल जैसी जगहों पर इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे सबसे ज्यादा लाभ गौशालाओं को मिलेगा।

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