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'सभी तंबाकू उत्पादों पर लगे 28 प्रतिशत टैक्स'

\B लोक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले समूहों, डॉक्टरों और अर्थशास्त्रियों ने जीएसटी परिषद के सदस्यों से मांग की है कि तंबाकू उत्पादों को डीमैरिट ...

रोहित मिश्रा | Navbharat Times 24 Jun 2019, 6:30 am

\Bएनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :\B लोक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले समूहों, डॉक्टरों और अर्थशास्त्रियों ने जीएसटी परिषद के सदस्यों से मांग की है कि तंबाकू उत्पादों को डीमैरिट गुड्स की श्रेणी में रखा जाए। इन लोगों ने मांग की, कि अधिकतम 28 प्रतिशत टैक्स और सेस की अधिकतम दर इस पर लगाई जाए। इन लोगों का तर्क है कि इससे तंबाकू उत्पाद के दाम ज्यादा हो जाएंगे और लोगों में इसके सेवन को लेकर कमी आएगी।

जीएसटी काउंसिल को लिखे पत्र में लोगों ने कहा है कि यह आश्चर्य की बात है कि बीड़ी को सिन प्रॉडक्ट्स की श्रेणी में नहीं रखा गया है, जबकि यह सिगरेट जितनी ही हानिकारक है। बीड़ी से हर साल तकरीबन दस लाख लोगों की मौत होती है। तंबाकू मुक्त लखनऊ अभियान के संस्थापक रमेश भैया ने कहा है कि जल्द ही इन लोगों का एक शिष्टमंडल जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष से मुलाकात करके एक रिप्रेजेंटेशन भी देगा ताकि इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाए।

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