ऐपशहर

आजम खान के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले को बुधवार को खारिज कर दिया। मामला आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने दायर किया था।

भाषा 1 Nov 2017, 9:18 pm
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम आजम खान (फाइल फोटो)
आजम खान (फाइल फोटो)

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले को बुधवार को खारिज कर दिया। मामला आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने दायर किया था।

यह भी पढ़ें- आजम के खिलाफ मानहानि की शिकायत

पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर मामले में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर आजम खान को सम्मन किया जा सके। न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार ने खान को सम्मन करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश को खारिज कर दिया।

सपा नेता आजम खान की ओर से कहा गया था कि ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि उन्होंने नवंबर 2015 में रामपुर की प्रेस वार्ता में कौन सी अपमानजनक टिप्पणी की थी।

गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर ने आजम खान पर रामपुर में दिए एक बयान को लेकर मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में अमिताभ ठाकुर ने आजम खान पर अत्यंत अभद्र भाषा और शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाया था।

अगला लेख

Metroकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर