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लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों की जमानत मंजूर

​उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों की जमानत अर्जी गुरुवार को मंजूर कर ली।

भाषा 2 Jan 2020, 10:57 pm
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम फाइल फोटो
फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों की जमानत अर्जी गुरुवार को मंजूर कर ली। अपर सत्र न्यायाधीश एसएस पांडेय ने नदवा कॉलेज के दो छात्रों और दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

इन आरोपियों को लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। छात्रों के नाम मोहम्मद शाद कुरैशी और अरशद मोहसिन हैं। उनके अलावा दो आरोपी फ़राज़ उर्फ फैज़ी और मोहम्मद अहमद को भी जमानत दे दी गई है। अदालत ने 50-50 हजार की गारंटी और निजी मुचलके पर आरोपियों को छोड़ने का निर्देश दिया। चारों को हसनगंज पुलिस ने 17 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

सीएए के विरोध में 19 दिसंबर को खदरा, ठाकुरगंज और परिवर्तन चौक पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। डीएम अभिषेक प्रकाश ने इस मामले में उपद्रवियों को चिह्नित कर नोटिस भेजने के लिए एडीएम टीजी विश्व भूषण मिश्रा, एडीएम पश्चिमी संतोष कुमार वैश्य, एडीएम प्रशासन एसपी गुप्ता व एडीएम पूर्वी वैभव मिश्रा को जिम्मा सौंपा था। संबंधित क्षेत्र के एएसपी की रिपोर्ट के आधार पर चारों एडीएम ने संदेह के घेरे में आए 110 लोगों को नोटिस भेजे थे।

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