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ब्लॉक प्रमुखों को अधिकार पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी जिला और क्षेत्र पंचायत अधिनियम के मुताबिक कथित रूप से अधिकार न दिए जाने के मामले पर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है।

नवभारत टाइम्स 28 Oct 2018, 5:26 am
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी जिला और क्षेत्र पंचायत अधिनियम के मुताबिक कथित रूप से अधिकार न दिए जाने के मामले पर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। इसके पूर्व राज्य सरकार द्वारा ब्लॉक प्रमुखों के उस प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया गया था जिसमें संविधान के 73वें संशोधन और वर्ष 1995 में सरकार द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत ब्लॉक प्रमुखों को अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने इस मामले पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश जस्टिस शबीहुल हसनैन और जस्टिस वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने ब्लॉक प्रमुख एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने 5 अप्रैल को दिए अपने आदेश में राज्य सरकार को इस मुद्दे पर निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों की एक बैठक में इस पर सहमति नहीं बनी। जो अधिकार ब्लॉक प्रमुखों को न दिया जाना तय किया गया, उसमें प्रमुख रूप से खंड विकास अधिकारी का वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ब्लॉक प्रमुखों को लिखने का अधिकार देना शामिल है।

याची के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी कि सरकारी अधिकारी यह तय नहीं कर सकते कि उक्त अधिकार ब्लॉक प्रमुखों को दिए जाएं अथवा नहीं। इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय दिए जाने की मांग की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए, चार सप्ताह का समय दिया है।

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