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शत्रु संपत्ति के हकदार नहीं होंगे उत्तराधिकारी

यूपी में भी अब शत्रु संपत्तियों के सभी अधिकार कस्टोडियन के अधीन होंगे। शत्रु संपत्ति का हस्तांतरण भी नहीं किया जा सकेगा। इन संपत्तियों पर अब उत्तराधिकारी भी अपना दावा पेश नहीं कर सकेंगे...

नवभारत टाइम्स 15 Mar 2017, 1:00 am

लखनऊ

नवभारतटाइम्स.कॉम enemy property will not be entitled to successor
शत्रु संपत्ति के हकदार नहीं होंगे उत्तराधिकारी

यूपी में भी अब शत्रु संपत्तियों के सभी अधिकार कस्टोडियन के अधीन होंगे। शत्रु संपत्ति का हस्तांतरण भी नहीं किया जा सकेगा। इन संपत्तियों पर अब उत्तराधिकारी भी अपना दावा पेश नहीं कर सकेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में मंगलवार को बिल पास होने के बाद शत्रु संपत्तियों के लिए यह कानून लागू कर दिया गया है। अब तक हुए तमाम ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर भी यह कानून मान्य होगा।

शत्रु संपत्ति से जुड़ा बिल पास होने के बाद यूपी में करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी कस्टोडियन के अधीन होगी। प्रदेश और राजधानी में शत्रु संपत्ति के मामले में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी राजा महमूदाबाद की है। शत्रु संपत्ति के बिल को मंजूरी मिलने के बाद राजा महमूदाबाद की संपत्ति पर उनके वंशजों का मालिकाना हक भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में सभी शत्रु संपत्तियां अब कस्टोडियन के अधीन होंगी।

राजधानी में करीब 7 हजार करोड़ से ज्यादा की शत्रु संपत्तियां हैं। प्रदेश में शत्रु संपत्तियों की संख्या करीब 1468 है। इसमें सबसे ज्यादा संपत्ति राजा महमूदाबाद की है। एसडीएम सदर राजकमल यादव ने बताया कि जिले में राजा महमूदाबाद की 40 संपत्तियां हैं। बाकी लोगों को मिलाकर शत्रु संपत्तियों की संख्या 167 के करीब है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, सीतापुर और लखनऊ में शत्रु संपत्ति की कीमत एक हजार करोड़ रुपयों से अधिक आंकी गई थी। इन संपत्तियों के मालिकाना हक और उसके किराए को लेकर कई मामले भी चल रहे हैं। शत्रु संपत्तियों के लिए कानून आने के बाद अब सभी संपत्तियां मुंबई स्थित निदेशालय के कस्टोडियन के अधीन होंगी। इन संपत्तियों के बारे में अब खुद को वंशज बताकर कोई दावा नहीं कर सकेगा।

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