एनबीटी ब्यूरो, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के नेवढ़िया इंटर कॉलेज में फर्जी पद सृजन आदेश पर क्लर्क व टीचर सहित 20 लोगों की नियुक्ति में सरकारी धन की बर्बादी पर अपर मुख्य सचिव से कार्यवाही रिपोर्ट के साथ 31 अगस्त तक जवाबी हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि फर्जी नियुक्ति कर सरकारी खजाने से वेतन देने के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की बेंच ने कृपाशंकर तिवारी की जनहित याचिका पर दिया है।
बिना पद नियुक्ति कर वेतन देने के मामले में दर्ज कराएं एफआईआर
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के नेवढ़िया इंटर कॉलेज में फर्जी पद सृजन आदेश पर क्लर्क व टीचर सहित 20 लोगों की नियुक्ति में सरकारी धन की बर्बादी पर अपर ...
Navbharat Times 22 Aug 2017, 6:30 am