एनबीटी, लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र अनिवार्य रूप से बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला व न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने यह आदेश याची डॉ. आरके सैनी की अधिवक्ता नूतन ठाकुर और शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया। नूतन के मुताबिक उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार ने 31 मई 2017 को सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 60 से 62 साल कर दी गई लेकिन 60 साल में भी सेवानिवृत्त होने का विकल्प रखा गया। वहीं, 4 जुलाई 2017 को सरकार ने 60 साल में रिटायर होने की वैकल्पिक व्यवस्था खत्म करते हुए सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट उम्र 62 साल कर दी, जो गलत है। कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या यह परिवर्तन मूल नियमों के अनुरूप है। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।
'डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर सरकार दे जवाब'
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र अनिवार्य रूप से बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से एक सप्ताह में ...
Navbharat Times 23 Aug 2017, 6:30 am