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रेरा की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने दी कम्पनी को राहत

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के पेनाल्टी आदेश को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। अथॉरिटी ने एक रियल एस्टेट कम्पनी का रजिस्ट्रेशन ...

Navbharat Times 4 Sep 2017, 2:15 am
एनबीटी, लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम high court gives relief to raniamp39s action on the company
रेरा की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने दी कम्पनी को राहत

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के पेनल्टी आदेश को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। अथॉरिटी ने एक रियल एस्टेट कम्पनी का रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं होने पर उस पर प्रॉजेक्ट की एक फीसदी पेनल्टी लगाई थी। कंपनी ने आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कम्पनी का कहना है कि उसकी ओर से पेमेंट किया जा रहा था, लेकिन प्रतिवादियों का सर्वर डाउन होने के कारण भुगतान नहीं हो सका। कोर्ट ने कम्पनी को राहत देते हुए पेनल्टी न वसूलने का आदेश दिया है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस डीएस त्रिपाठी की बेंच ने यूनिटेक लिमिटेड कम्पनी की याचिका पर यह आदेश पारित किया। कम्पनी का कहना था कि रेरा में रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 15 अगस्त थी। कम्पनी ने 11 से 15 अगस्त तक पेमेंट का प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिवादियों का सर्वर डाउन होने की वजह से पेमेंट नहीं हो सका।

कम्पनी ने दावा किया कि 16 अगस्त को जब पेमेंट का फिर से प्रयास किया गया तो यह स्वीकार नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ प्रॉजेक्ट की एक फीसदी रकम बतौर पेनाल्टी जोड़ दी गई। कम्पनी ने दलील दी कि पेनाल्टी की रकम करोड़ों रुपये बन रही है, जबकि उसकी ओर से कोई गलती नहीं की गई।

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