एनबीटी ब्यूरो, इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने गोरखपुर के एसएसपी राम लाल वर्मा को कोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप में तलब किया है। जस्टिस सुनीत कुमार ने एसएसपी को 13 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होकर हलफनामे के साथ यह बताने के लिए कहा है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया। कोर्ट ने यह आदेश आदित्य नारायण यादव की अवमानना याचिका पर दिया है। याची को तथ्य छिपाने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी आदेश को याची ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। एकल जज ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद मामला दो जजों की खंडपीठ के सामने पहुंचा। कोर्ट ने याची को दो महीने में बहाली का आदेश दिया और बर्खास्तगी आदेश को सही नहीं माना। इसके बाद अवमानना याचिका दायर कर कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद एसएसपी ने अभी तक याची को सेवा में नहीं लिया है।
हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना में SSP गोरखपुर तलब
हाई कोर्ट ने गोरखपुर के एसएसपी राम लाल वर्मा को कोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप में तलब किया है। जस्टिस सुनीत कुमार ने एसएसपी को 13 अप्रैल को कोर्ट ...
नवभारतटाइम्स.कॉम 1 Apr 2017, 6:30 am