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खरीदारों के पैसे नहीं किए वापस तो सलाखों के पीछे भेजेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि होम बायर्स के पैसे डायवर्ट किए जाने के बाद जो लोग भी इस पैसे के बेनिफिशरी ...

Navbharat Times 15 Oct 2019, 6:30 am

Rajesh.Choudhary@timesgroup.com

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि होम बायर्स के पैसे डायवर्ट किए जाने के बाद जो लोग भी इस पैसे के बेनिफिशरी हैं, उनपर सख्त शिकंजा कसा जाएगा। अदालत ने कहा कि वह ऐसे लोगों से एक-एक कर डील करेंगे और अगर उन्होने बायर्स का पैसा वापस नहीं किया तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बनाने की कोशिश न की जाए और पैसे जमा किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने सुरेखा ग्रुप से कहा है कि वह 167 करोड़ रुपये डेढ़ महीने के भीतर जमा करें। अदालत ने आम्रपाली डायरेक्टरों की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि म्यूचुअल फंड में उनके 13 करोड़ रुपये खुद के हैं, ये आम्रपाली का फंड नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप पैसे जमा कराएं। अगर नहीं तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे और सीधे जेल भेजेंगे और तब तक आप जेल में रहेंगे, जब तक आदेश का पालन नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किए जाने पर सख्त नाराजगी जताई। बायर्स के जो फंड लोगों के अकाउंट में डायवर्ट किए गए थे, उन्हें पैसे वापस करने को कहा गया था। अदालत ने तीन डायरेक्टरों से कहा है कि वह चार हफ्ते में 11.77 करोड़ रुपये जमा करें। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देखा जाए तो कई बेनिफशरी ने फंड वापस नहीं किए हैं। अदालत ने कहा कि वह एक-एक कर केस को डील करेंगे और उन्हें जेल भेजेंगे।

कोर्ट ने बॉयर्स के वकील एमएल लाहौटी, कोर्ट रिसिवर और एनबीसीसी के वकील से कहा है कि वे आपस में मीटिंग करें और इसपर सहमति बनाएं कि कौन से प्रोजेक्ट को तुरंत पूरा किया जा सकता है। पहले एनबीसीसी कौन से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टेकअप करेगी।

कोर्ट ने कहा है कि जो भी प्रॉपर्टी डीआरटी के पास है और जो पहले से अटैच कर दी गई है, उसे एससीटीसी ऑक्शन करेगी। कोर्ट ने एनबीसीसी से प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा हुआ है। एनबीसीसी ने कहा था कि 46575 फ्लैट बनाने में 8500 करोड़ खर्च होगा। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने दो दिसंबर की तारीख तय की है।

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