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कागजों का फेर खत्म, श्मशान की पर्ची या डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर मिलेगा बीमा का क्लेम, कंपनियों ने बदले नियम

कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए बीमा कम्पनियों ने अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए बीमाधारकों को एक बड़ी राहत दी है।इसके तहत अस्पताल से मिला मृत्यु प्रमाण पत्र या शमशान घाट की पर्ची दिखाकर बीमाधारकों को क्लेम मिल जाएगा।

Lipi 22 Jun 2021, 2:28 pm
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

देश में कोरोना महामारी के दूसरे चरण में तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी। ऐसे में मृतक के परिवार को बीमा का क्लेम लेने में सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था लेकिन अब बीमा कम्पनियों ने इस समस्या का समाधान खोज लिया है। कंपनियों ने लोगों को राहत देते हुए अपने कड़े नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत मृतक के परिवार को बीमा का क्लेम लेने के लिए सरकारी कागजों को जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि, मृतक से संबंधित अस्पताल से मिला डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर परिवार को बीमा का क्लेम मिल जाएगा।

बीमा धारकों को मिली राहत
बिगड़ते हालातों में बीमाधारकों को राहत देते हुए बीमा कम्पनियों ने अपने सख्त नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। इसके चलते अब मृतक के परिवार को हमेशा की तरह बीमा का क्लेम लेने के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र या इससे जुड़े सरकारी कार्यालयों से जारी होने वाले प्रमाणपत्रों को जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बल्कि, अस्पताल से मिलने वाले मृत्यु प्रमाणपत्र या शव के दाह संस्कार के बाद शमशान घाट से मिली पर्ची को दिखाकर अपना क्लेम लिया जा सकेगा।

LIC ने की इस पहल की शुरुआत
भारतीय जीवन बीमा निगम यानि LIC ने इस पहल की शुरुआत करते हुए बीमा क्लेम लेने के लिए पूर्व के नियमों में बदलाव कर दिया है। LIC ने बीमा क्लेम के लिए पूर्व में रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अन्य विभागीय कागज जुटाकर उसी के आधार पर मिलने वाले बीमा क्लेम की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके बाद अब बीमा क्लेम लेने वालों को अलग-अलग बीमा कम्पनियों और एजेटों के पास जाकर दौड़भाग करने से राहत मिलेगी।

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