एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सूचना आयोग ने कहा कि लोकायुक्त द्वारा राज्यपाल को भेजी गई स्पेशल रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट तब तक किसी को नहीं दी जा सकती, जब तक उसे विधानमंडल के पटल पर नहीं रख दिया जाता। यह आदेश मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने डॉ. नूतन ठाकुर की एक अपील की सुनवाई के बाद दिए।
डॉ. नूतन ठाकुर ने आरटीआई के तहत लोकायुक्त कार्यालय से 2010 के बाद से अब तक राज्यपाल को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट की प्रति मांगी थी। जवाब में लोकायुक्त कार्यालय ने जानकारी दी गई कि 2010 से 2014 तक की वार्षिक रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। इसके बाद 2015 से अब तक की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर नहीं रखी गई है, इसलिए उसे नहीं दिया जा सकता। इस पर नूतन ठाकुर ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। अपील की सुनवाई के बाद मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा कि मांगी गई सूचना देने से विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा, इसलिए यह सूचना नहीं दी जा सकती।