- जीएसटी लागू होने से बढ़ेगी व्यापारियों की परेशानी
- हर फर्म के लिए बनवाना होगा अलग पैन
प्रवीण राय, लखनऊ
जीएसटी लागू होने के बाद एक पैन पर एक से अधिक फर्म चलाने वाले व्यापारियों की समस्या बढ़ने वाली है। जीएसटी के प्रावधान के तहत, अब एक पैन पर एक ही फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे में अपने नाम पर एक से अधिक फर्म चलाने वाले व्यापारियों की बाकी फर्मों का रजिस्ट्रेशन स्वत: रद हो जाएगा।
राजधानी में करीब 25 हजार से अधिक रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। इनमें से 20% लोगों ने एक पैन पर दो या इससे अधिक फर्म रजिस्टर्ड करवा रखी हैं। जीएसटी लागू होने पर एक पैन पर एक ही फर्म का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ऐसे में बाकी गैरकानूनी हो जाएंगे। जीएसटी के जानकार और वाणिज्य कर विभाग के अडिशनल कमिश्नर बुद्धेश मणि का कहना है कि अब किसी को एक से अधिक फर्म चलानी है तो उसे फर्म के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके लिए अलग से पैन कार्ड भी बनवाना होगा। ऐसे में अब जितनी फर्म होंगी, उतने पैन कार्ड बनवाने होंगे। जानकारों का कहना कि इससे टैक्स चोरी रुकेगी। अभी तक कई व्यापारियों ने टैक्स से बचने के लिए कई फर्म बना रखी थी। नए नियमों के तहत, पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन नम्बर ही फर्म का नम्बर होगा।
व्यापारी जता रहे विरोध
नाका व्यापार मंडल के अध्यक्ष पवन मनोचा ने कहा कि यह नियम व्यापारियों को परेशान करने के लिए है। अभी भी व्यापारी ईमानदारी से अपना काम करते है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही नियमों के बाद व्यापारियों का शोषण बढ़ जाएगा। इसके बाद इंस्पेक्टर राज में बिना किसी जुर्म के भी व्यापारी को जेल डाला जा सकता है।