हाजिर न होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश
एनबीटी, लखनऊ
एमपी-एमएलए कोर्ट ने बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर और राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम समेत अभियुक्त नौशाद अली व अतर सिंह राव के खिलाफ गिरफ्तार वॉरंट जारी करने का आदेश दिया है। विशेष जज पवन कुमार राय की कोर्ट ने भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं और उनकी बेटी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में यह आदेश दिया है। ये अभियुक्त मामले में विचारण के लिए अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी।
इस मामले में 12 जनवरी, 2018 को सभी अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 509, 153ए, 34, 149 और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 11 (1) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने आठ फरवरी, 2018 को इस आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था और अभियुक्तों को विचारण के लिए तलब किया था। विशेष जज ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जा चुका है। फिर भी लगभग दो साल से अभियुक्तों की गैरहाजिरी के कारण आरोप विरचण की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। लिहाजा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित शीघ्र निस्तारण के आदेश का अनुपालन भी नहीं हो पा रहा है।